Thursday, 10 April 2014

आसाराम-साई पर 85 करोड़ का जुर्माना

आसाराम-साई पर 85 करोड़ का जुर्माना

आसाराम-साई पर 85 करोड़ का जुर्माना

Fri, 11 Apr 2014 04:02 AM (IST)
आसाराम-साई पर 85 करोड़ का जुर्माना
जयपुर [जासं]। दुष्कर्म मामले में जोधपुर जेल में बंद आसाराम और सूरत जेल में कैद उनके बेटे नारायण साई के समक्ष एक नई मुसीबत आ गई है। करीब 50 करोड़ रुपये के बेहिसाब निवेश मामले में आयकर विभाग पिता-पुत्र से 85 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूलेगा। विभाग ने दोनों को नोटिस भी दिया है, लेकिन उसका जवाब नहीं मिला है। मामले की जांच मुंबई आयकर विभाग की टीम कर रही है। राजस्थान पुलिस की टीम इसमें सहयोग कर रही है।
मुंबई और राजस्थान पुलिस की टीम ने पिछले दो दिन में आसाराम और नारायण साई की संपत्तियों के बारे में राज्य के विभिन्न स्त्रोतों से रिकॉर्ड लिया है। साई के पास से वर्ष 2006-07 में 50 करोड़ से अधिक की राशि के म्यूचुअल फंड और निवेश के सुबूत मिले थे। इस राशि पर करीब आठ साल की अवधि से टैक्स, ब्याज और पेनाल्टी की गणना हो रही है। आयकर विभाग की मानें तो करीब 17 करोड़ का टैक्स और इतना ही ब्याज बनता है। इसके अलावा पेनाल्टी कम से कम टैक्स की राशि के बराबर और अधिकतम इसके तीन गुना तक हो सकती है।
तीसरी बार जमानत अर्जी खारिज :
इस बीच जोधपुर जिला अदालत ने गुरुवार को तीसरी बार आसाराम की जमानत अर्जी खारिज कर दी। वह स्वास्थ्य आधार पर जमानत मांग रहे थे। अभियोजन पक्ष ने इसका विरोध करते हुए कहा कि आसाराम की तबीयत बिल्कुल ठीक है। ऐसे में उन्हें जमानत नहीं दिया जाना चाहिए।
Source : http://www.jagran.com/news/national-court-rejects-asaram-bapus-third-bail-plea-11225998.html

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